बाल विकास सेवा एवं पुष्त्तहार विभाग द्वारा अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा, निर्देशन एवं संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है।
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 07 माह से 06 वर्ष के कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं एव किशोरी बालिकाओं को कुपोषण दूर करने के उद्येश्य से अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान समय में पूरे प्रदेश की 897 परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मातृ समितियों के माध्यम से 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को गरम पका-पकाया खाना (हाट कुकड फुड) उपलब्ध कराया जा रहा है।
सामान्य बच्चों को कम से कम 500 कैलोरी ऊर्जा और 12-15 ग्राम प्रोटीन, कुपोषित बच्चों को कम से कम 300 कैलोरी ऊर्जा और 08-10 ग्राम प्रोटीन, अति कुपोषित बच्चों, किशोरियों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिये 600 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 से 25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन अनुपूरक पुष्टाहार में प्रतिदिन उपलब्ध कराने का मानक तैयार किया गया है।
विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से परियोजना क्षेत्र में आने वाले 01 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाये जाते हैं एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य जाॅच क्षेत्रीय ए0एन0एम0 के माध्यम से कराती है।
रोगों के निवारण तथा प्राथमिक उपचार के लिये आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यरत ए0एन0एम0 से समन्वय कर आवश्यक दवाइयाँ दिलाने की व्यवस्था करती है।
आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा गृह सम्पर्क के दौरान तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं को बच्चों के लालन पालन, स्वास्थ्य, सफाई एवं सामान्य बीमारियों के सम्बन्ध में शिक्षित किया जाता है।.
03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। यह समेकित बाल विकास परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में जाने से पहले आंगनवाड़ी शिक्षा प्रक्रिया का पहला चरण है। इसका उद्येश्य बच्चों की शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकास के साथ ही उनकी भाषा एवं बुद्वि का विकास करना है।
आंगनवाड़ी कार्यकत्री स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सहायता से क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवायें हेतु संदर्भित करती हैं।
भारत सरकार द्वारा 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास एवं गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धित आवश्यकताओं की समग्र रूप से पूर्ति हेतु ‘‘एकीकृत बाल विकास सेवायें’’ (आई0सी0डी0एस0) दिनांक 02 अक्टूबर, 1975 को प्रारम्भ की गयी थी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों यथा 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को योजना से लाभान्वित किया जाता हैं। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 1.77 करोड़ लाभार्थियों को आच्छादित किया जा रहा है।
भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचनाओं के अनुसार श्रेणियाँ, अनुपूरक पोषण आवश्यकताएं एवं लागत के मानदंड | ||||
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क्रम सं0 | लाभार्थी श्रेणी | कैलोरी (किलो कै0/दिन) | प्रोटीन(ग्राम/ दिन) | निर्धारित मानक दरें (रू0/दिन) |
1 | बच्चे (06 माह से 03 वर्ष) | 500 | 12-15 | 8.00 |
2 | बच्चे (03 वर्ष से 06 वर्ष) | 200 | 6 | 3.50 |
3 | गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं | 600 | 18-25 | 9.50 |
4 | अतिकुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष) | 800 | 20-25 | 12.00 |
लाभार्थीवार मासिक अनुपूरक पुष्टाहार का प्रावधान | ||||
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लाभार्थी श्रेणी | फोर्टिफाइड गेहूं दलिया (किग्रा0 में) | फोर्टिफाइड चावल (किग्रा0 में) | चना दाल (किग्रा0 में) | फोर्टिफाइड खाद्य तेल (किग्रा0 में) |
ब06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.455 |
03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.455 |
अतिकुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष) | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.455 |
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा रेसिपी बेस्ड पुष्टाहार उत्पादन इकाई
की स्थापना कर निम्नवत् सामग्री का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों को किया जा रहा हैः- |
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S.No. | Category | S.No. | Type of THR |
1 | Children aged 06 month to 03 year | 1 | Atta Besan Halwa |
2 | Pregnant and lactating women | 2 | Atta besan berfi Primix |
3 | Dalia Moong Dal Khichdi | ||
3 | Children aged 03 year to 06 years | 2 | Atta Besan Berfi Premix |
3 | Dalia Moong Dal Khichdi | ||
4 | Severely Malnourished Children(06 month to 06 year) | 4 | Energy dense Halwa |